राजस्थान मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना : 12 सिलेंडर पर सब्सिडी कैसे मिले ?
हम जनता के लिए कई सारी योजनाएं लागू कर रखी है इसी योजनाओं के साथ गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों को महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना को लागू किया गया है इस योजना के तहत राज्य के पात्र परिवारों को रसोई के सिलेंडर पर प्रत्येक सब्सिडी प्रदान की जाएगी जिससे उनके घरेलू बजट पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम हो सके
यह योजना खास तौर से उज्ज्वला योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) से जुड़ने वाले परिवारों के लिए है बहुत लाभकारी साबित होगी
मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना क्या है?
मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना राजस्थान सरकार की एक जनकल्याणकारी योजना है जिसके अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर कम कीमत पर उपलब्ध करवाया जाता है सरकार सिलेंडर की वास्तविक कीमत और निर्धारित लाभार्थी मूल्य के बीच की राशि को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। मुख्यमंत्री “रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना” 1 जनवरी 2024 शुरू हुई थी | इस योजना में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं बीपीएल (BPL) परिवारों में चयनित लाभार्थी को मात्र 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा हे, इससे प्रदेश की गरीब महिलाओं को रसोई खर्च का भार कम होने में राहत मिलेगी एवं धुएं से भी मुक्ति मिलेगी।
अब तक राज्य सरकार 867 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान कर चुकी है |

मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना मिलने वाले लाभ
1. मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति वर्ष 12 गैस सिलेंडर पर सब्सिडी प्रदान की जायेगी|
2. अधिक राशि परिवार के मुखिया के जनाधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में राज्य सरकार द्वारा जमा करायी जाएगी
3. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवार के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों को माह में अधिकतम एक (1) गैस सिलेण्डर अनुदान मिलता है
4. उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों को विशेष लाभ मिलता
5. महिलाओं को स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन की सुविधा मिलती हे
6. रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से राहत
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मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना की पात्रता
- आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए
- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना चयनित बीपीएल परिवार हो
- परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) में शामिल हो
- परिवार के पास LPG गैस कनेक्शन होना आवश्यक
- गैस कनेक्शन महिला के नाम पर होना
- जन आधार कार्ड से जुड़ा होना अनिवार्य
- बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए
मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- LPG गैस कनेक्शन नंबर
- जन आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर (जन आधार से लिंक)

मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना में आवेदन कैसे करें?
इस योजना के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप पात्र हैं और आपकी जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में सही है, तो सब्सिडी स्वतः आपके खाते में भेज दी जाती है।
फिर भी सुनिश्चित करें:
1. आपका नाम NFSA सूची में हो
2. जन आधार और गैस कनेक्शन लिंक हो
3. बैंक खाता आधार से जुड़ा हो
यह मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना / LPG Subsidy Scheme (राजस्थान) की आधिकारिक वेबसाइट है जहाँ से आप योजना से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं👇
🌐 Official Portal (Rajasthan Government LPG Subsidy Portal)
👉 https://lpgsubsidy.rajasthan.gov.in/Home/Error404?aspxerrorpath=/
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: क्या सभी परिवारों को इस योजना का लाभ मिलता है?
नहीं, केवल प्रधानमंत्री उज्जवला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवार के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों को
प्रश्न 2: सब्सिडी कितने सिलेंडर पर मिलती है?
प्रति वर्ष अधिकतम 12 सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाती है।
प्रश्न 3: राजस्थान मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना कब शुरू हुई
1 जनवरी 2024 शुरू हुई थी
प्रश्न 4: क्या इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है?
नहीं, पात्र लाभार्थियों को स्वतः लाभ मिलता है।
प्रश्न 5: अगर सब्सिडी खाते में नहीं आए तो क्या करें?
गैस एजेंसी, ई-मित्र या खाद्य विभाग से संपर्क करें
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