मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना राजस्थान – Mukhyamantri Swanidhi Yojana 2026

नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेख में हम बात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना राजस्थान 2026 के बारे में। यह योजना खास तौर पर छोटे व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी वालों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। कोरोना काल के बाद प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे दुकानदारों को फिर से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने Mukhyamantri Swanidhi Yojana Rajasthan को प्रभावी रूप से लागू किया है।

Mukhyamantri Swanidhi Yojana 2026

Swanidhi Yojana Rajasthan 2026 के तहत पात्र लाभार्थियों को बिना गारंटी के आसान शर्तों पर लोन उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वे अपना छोटा व्यवसाय दोबारा शुरू कर सकें या उसे आगे बढ़ा सकें। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि रेहड़ी-पटरी, ठेला, फुटपाथ पर व्यापार करने वाले लोग आर्थिक रूप से मजबूत बनें और उनकी आजीविका सुरक्षित हो सके। यही कारण है कि इसे street vendor loan scheme, small business support scheme, और self employment scheme के रूप में भी जाना जाता है।

जो लोग mukhyamantri swanidhi yojana eligibility, swanidhi yojana benefits, या swanidhi yojana apply online Rajasthan जैसी जानकारी खोज रहे हैं, उनके लिए यह योजना बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। योजना के अंतर्गत समय पर लोन चुकाने वाले लाभार्थियों को भविष्य में अधिक राशि का लोन और डिजिटल लेन-देन पर प्रोत्साहन भी दिया जाता है।

कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना राजस्थान 2026 छोटे व्यापारियों और स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सहारा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार का एक सराहनीय कदम है। यह योजना न सिर्फ रोजगार को बढ़ावा देती है, बल्कि राजस्थान के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना राजस्थान 2026, Mukhyamantri Swanidhi Yojana
मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना राजस्थान 2026

 

मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना क्या है?

मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई फ्लैगशिप योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के छोटे व्यापारियों, ठेला-पटरी वालों, रेहड़ी वालों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आर्थिक सहायता देना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को बिना किसी गारंटी के आसान शर्तों पर लोन उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वे अपना रोजगार दोबारा शुरू कर सकें या उसे आगे बढ़ा सकें।

यह योजना खासकर उन लोगों के लिए बनाई गई है, जिनकी आय सीमित है और जिन्हें बैंक से लोन लेने में परेशानी होती है। राजस्थान सरकार इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देना और गरीब तथा मध्यम वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहती है।

Mukhyamantri Swanidhi Yojana की मुख्य विशेषताएं

  योजना का नाम   मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना राजस्थान
  लागू   15 दिसम्बर 2024
 विभाग   स्वायत शासन विभाग
 उद्देश्य शहरी क्षेत्रों एवं कस्बों में स्ट्रीट वेडरों के साथ अन्य जरूरतमंद एवं असहाय परिवों के उत्थान के लिए
 लाभार्थी   गिज वर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर, भवन निर्माण श्रमिक, हौकर्स, दस्तकार आदि, जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत लाम देय नही है।
 पात्रता
  •   आयु सीमा 18 से 60 वर्ष
  •  राजस्थान का मूल निवासी
 प्रावधान योजना के तहत लाभार्थियो का ऋण दिया जाता तीन चरणों से 80,000 रु.
 ब्याज दर  बैंक ऋण पर राज्य सरकार द्वारा ब्याज पर अनुदान
7%
 आवेदन माध्यम  ऑनलाइन और ऑफलाइन
 हेल्पलाइन  181

 

मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना उद्देश्य

मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना’ का शुभारंभ किया।

2. इसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद एवं असहाय परिवार के असंगठित श्रमिकों के साथ भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर, केयर वर्कर, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिक आदि को बैंक

3. द्वारा बिना किसी गारंटी अथवा प्रक्रिया शुल्क के 80 हजार रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।

4. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 2 लाभार्थियों को 50-50 हजार रुपये की ऋण राशि के चेक प्रदान किए। प्रदेशभर में आज 11 हजार 1 स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण वितरित किया गया।

मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

👉 योजना के तहत लाभार्थियों को तीन चरणों में 80,000 ऋण दिया जाता है |

  1.  10000
  2. 20,000
  3. 50,000

रूपये का ऋण दिया जावेगा, जिसकी पुर्नभुगतान अवधि क्रमशः 12 माह, 18 माह, एवं 36 माह होगी। बैंक ऋण पर राज्य सरकार द्वारा 07 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा। ऋण कार्यशील पूंजी मांग ऋण (Working Capital Demand Loan) के रूप में होगा। बैंको द्वारा लाभार्थी को उपलब्ध कराये जाने वाला ऋण पूर्णतया Collateral-free होगा

मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की पात्रता

इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें होती हैं:

1. आयु सीमा 18 से 60 वर्ष

2. राजस्तान का मूल निवासी।

3. स्ट्रीट वेंडर, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, छोटे दुकानदार

4. पहले से किसी बड़े लोन में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए

5. बैंक खाता होना आवश्यक

 मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना आवश्यक दस्तावेज

आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड
  • जन आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Official Apply Link (आधिकारिक आवेदन / जानकारी)

मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना राजस्थान के लिए:

👉 Official Portal / Apply Link:
https://sampark.rajasthan.gov.in 

मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना राजस्थान 2026 आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और आसान है:

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

2. New Registration पर क्लिक करें

3. अपनी जानकारी भरें

4. दस्तावेज अपलोड करें

5. फॉर्म सबमिट करें

6. आवेदन संख्या नोट करें

संपर्क विवरण (Contact Details) – योजना सहायता / शिकायत / जानकारी
 राजस्थान संपर्क पोर्टल – मुख्य सहायता
विवरण                –           जानकारी
Portal Website            https://sampark.rajasthan.gov.in 

Toll Free Helpline            181

📞 संपर्क फोन                0141-2922543

Grievance Dept Phones  0141-2922825, 0141-2385077

Rajasthan Sampark        rajsampark@rajasthan.gov.in

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल )

Q1. स्वनिधि योजना कब आरंभ हुई थी

15 दिसंबर 2024 ( सांगानेर जयपुर)

Q2.राजस्थान में स्वनिधि योजना क्या है?

असंगठित क्षेत्र के श्रमिक यथा गिग वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, भवन निर्माण श्रमिक, हाकर्स, वेस्ट वर्कर, रेग पिकर आदि को लोन प्रदान करना |

Q3.स्वनिधि योजना में लोन 50 000 को ब्याज दर क्या हे |

7% की ब्याज सब्सिडी

Q 4.स्वनिधि योजना से लोन कैसे लें?

मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना राजस्थान के लिए:

👉 Official Portal / Apply Link:
https://sampark.rajasthan.gov.in 

Q5.मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना ऑनलाइन आवेदन करें

https://sampark.rajasthan.gov.in

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