राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर नई तिथि घोषित? जाने संपूर्ण जानकारी!
राजस्थान की ग्रामीण राजनीति से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है राजस्थान सरकार एवं राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय और पंचायत चुनाव की अब नई तिथि पर आयोजित करवाने की सिफारिश की है लंबे समय से ग्रामीण परिवेश से मतदाताओं एवं जनप्रतिनिधि के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर हैं!
राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनाव क्या होते हैं?
राजस्थान में ग्राम पंचायत के चुनाव सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है में चुनाव के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच वार्ड पंच पंचायत समिति जिला स्तर के चुनाव करवाए जाते हैं तथा यह प्रतिनिधि गांव की विकास योजनाएं एवं उनका सही क्रियान्वयन एवं स्थानीय स्वशासन में हम भूमिका निभाते हैं |
राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव की नई तिथि क्या है (Rajasthan Gram Panchayat Election Date )
राजस्थान में नगर निकाय और पंचायत चुनाव तिथि को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों पर अब सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। शहरी विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य में अब नगर निकाय और पंचायत चुनाव मई 2026 में कराए जाएंगे। स्वायत्त शासन मंत्री ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के विशेष मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम और शिक्षा विभाग की परीक्षा गतिविधियों के चलते फिलहाल चुनाव संभव नहीं हैं। मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार की ओर से सभी तैयारियां पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। नगर निकायों की सीमाओं का विस्तार, वार्ड परिसीमन और पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ओबीसी वर्ग का डेटा जुटाना और आरक्षण तय करना अभी बाकी है।
राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर अब सस्पेंस खत्म होता नजर आ रहा है। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम और परीक्षा सत्र के चलते अब चुनाव मई 2026 में ही संभव हैं। सरकार की सभी तैयारियां पहले से पूरी हो चुकी हैं।
खर्रा ने बताया कि निर्वाचन आयोग का कार्यक्रम 5 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद मार्च और अप्रैल में स्कूल-कॉलेज की परीक्षाएं होंगी, जिनमें शिक्षा विभाग का स्टाफ चुनावी कार्यों में सहयोग नहीं दे पाएगा। इसलिए व्यावहारिक रूप से चुनाव मई 2026 में कराना ही सबसे उचित रहेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जयपुर में ही करीब डेढ़ लाख नाम मतदाता सूची से हट सकते हैं, ऐसे में पुरानी सूची पर चुनाव कराना गलत होगा। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जैसे ही पुनरीक्षण पूरा होगा, राज्य सरकार तुरंत चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ा देगी।
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ग्राम पंचायत चुनाव टालने के पीछे क्या कारण हैं?
- राज्य की कई ग्राम पंचायत में कार्यकाल अलग-अलग खत्म हो रहा है जिससे एक साथ चुनाव करवाना संभव नहीं था |
- राजस्थान में ग्राम पंचायत एवं वार्डो का नया परिसीमन किया जा रहा है जब तक परिसीमन नहीं हो जाती है तब तक निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाना भी संभव नहीं है
- मतदाता सूची पुनः निरीक्षण के तहत नई मतदाता सूची तैयार करने नए मतदाता जोड़ने और त्रुटि को सुधारने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत थी
- एक साथ पूरे राज्य में चुनाव कराने के लिए चुनाव कर्मियों की व्यवस्था सुरक्षा बल ईवीएम और बैलेट . प्रशासनिक तैयारी तैयारी करना |
ग्राम पंचायत चुनाव 2026 में क्या होंगे नए नियम
- आरक्षण व्यवस्था
- नया परिसीमन लागू
- मतदाता सूची में सुधार
- चुनाव आचार संहिता
- पारदर्शिता पर जोर

FAQs: राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026
Q1. राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनाव की नई तिथि क्या घोषित की गई है?
उत्तर: राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनाव अब मई 2026 में कराए जाएंगे।
Q2. ग्राम पंचायत चुनाव पहले क्यों नहीं कराए गए?
उत्तर: अलग-अलग पंचायतों के कार्यकाल में असमानता, नए परिसीमन की प्रक्रिया, मतदाता सूची के पुनरीक्षण और प्रशासनिक तैयारियों के कारण चुनाव स्थगित किए गए थे।—
Q3. क्या पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव भी साथ होंगे?
उत्तर: हां, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव एक साथ मई 2026 में कराए जाने की योजना है।
Q4. राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026 में कौन-कौन से नए नियम लागू होंगे?
उत्तर: चुनाव में नया परिसीमन, संशोधित आरक्षण रोस्टर, अद्यतन मतदाता सूची, चुनाव खर्च की सख्त निगरानी और आचार संहिता का कड़ाई से पालन जैसे नियम लागू होंगे।
Q5. ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षण कैसे तय होगा?
उत्तर: आरक्षण जनसंख्या के आधार पर नए रोस्टर सिस्टम से तय होगा, जिसमें महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण शामिल रहेगा।
Q6. ग्राम पंचायत चुनाव में कौन वोट डाल सकता है?
उत्तर: जिन नागरिकों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और जिनका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज है, वे मतदान कर सकते हैं