कृषक कल्याण कोष डिग्गी योजना 2025: लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया व अनुदान विवरण
राजस्थान जैसे शुष्क व अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में कृषि पूरी तरह जल स्रोतों पर निर्भर रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है जल का संरक्षण, सिंचाई की समस्या और समय पर फसल उत्पादन की सुरक्षा। इसी चुनौती को देखते हुए राजस्थान सरकार ने कृषक कल्याण कोष (Rajasthan Diggi Yojana) को आगे बढ़ाया है, जिसका उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए स्थायी जल स्रोत उपलब्ध कराना और उनकी आय को बढ़ाना है।
कृषक कल्याण कोष के तहत किसानों को डिग्गी (पानी संग्रहण संरचना) बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वर्षा के पानी का संरक्षण हो सके और किसानों को रबी व खरीफ दोनों सीज़न में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिल सके। यह योजना किसानों की उत्पादकता, जल संरक्षण और खेती की निरंतरता को बढ़ावा देने वाली प्रमुख पहल है।

कृषक कल्याण कोष डिग्गी क्या है?
कृषक कल्याण कोष डिग्गी योजना के अंतर्गत किसानों को उनकी कृषि भूमि में डिग्गी (पानी स्टोरेज टैंक) निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। यह डिग्गी बारिश का पानी, नहरों का पानी, ट्यूबवेल अथवा बोरवेल का पानी संग्रहित करने के लिए बनाई जाती है। इस संरचना के कारण किसानों के पास पूरे वर्ष सिंचाई का एक विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध रहता है।
डिग्गी निर्माण के लाभ
1. सिंचाई की निरंतर उपलब्धता
किसान मौसम पर निर्भर हुए बिना पूरे साल फसलों को पानी दे सकते हैं।
किसान मौसम पर निर्भर हुए बिना पूरे साल फसलों को पानी दे सकते हैं।
2. फसल उत्पादन में वृद्धि
पानी की नियमित उपलब्धता से गेहूं, चना, सरसों, सब्जियों आदि की पैदावार बढ़ती है।
3. जल संरक्षण को बढ़ावा
डिग्गी वर्षा जल संचयन का सबसे प्रभावी माध्यम है, जिससे पानी बर्बाद नहीं होता।
4. लागत में कमी
डिग्गी भर जाने पर ट्यूबवेल या कुएँ को बार-बार चलाने की जरूरत कम पड़ती है। इससे बिजली बिल और डीज़ल की बचत होती है।
5. सूखे के समय राहत
सूखे या कम बारिश होने की स्थिति में डिग्गी किसानों को संकट से बचाती है।
कृषक कल्याण कोष डिग्गी के अंतर्गत मिलने वाली सहायता
अगर कोई किसान कम से कम 4 लाख लीटर पानी की क्षमता वाली पक्की डिग्गी या प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी बनाता है, तो सरकार उसे अनुदान देती है।
✔️ लघु और सीमांत किसान (Small & Marginal Farmers)
इन्हें 85% तक अनुदान मिलता है
या
अधिकतम ₹3,40,000 तक सहायता मिलती है
दोनों में से जो राशि कम होगी, वही दी जाएगी।
✔️ अन्य किसान (General Category Farmers)
इन्हें 75% तक अनुदान मिलता है
या
अधिकतम ₹3,00,000 तक सहायता दी जाती है
यहां भी दोनों में से जो कम होगी, वही मिलेगी।
डिग्गी निर्माण हेतु पात्रता (Eligibility)
- राजस्थान का मूल निवासी किसान होना चाहिए।
- किसान के पास स्वयं की कृषि भूमि होनी चाहिए।
- भूमि पर सिंचाई की कमी या जल संरक्षण की आवश्यकता होना चाहिए।
- डिग्गी निर्माण उसी भूमि पर होगा जो किसान के खसरे में दर्ज हो।
- संयुक्त खातेदार भी आवेदन कर सकते हैं (सहमति आवश्यक)।
- किसान ने पहले यह सुविधा न ली हो।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जनआधार कार्ड
- जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नहीं हो)
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाते सम्बन्धित विवरण।
कृषक कल्याण कोष डिग्गी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
कृषक कल्याण कोष डिग्गी योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है—
1.आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ
कृषि विभाग राजस्थान की वेबसाइट पर लॉगिन करें।
https://rajkisan.rajasthan.gov.in/WebsiteNew/digi.html
2: योजना का चयन करें
कृषक कल्याण कोष / डिग्गी निर्माण योजना पर क्लिक करें।
3: आवेदन फॉर्म भरें
व्यक्तिगत जानकारी
भूमि विवरण
प्रस्तावित डिग्गी का आकार
बैंक व अन्य जानकारी भरें
4: दस्तावेज़ अपलोड करें
Aadhaar, भूमि रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेज़ अपलोड करें।
5: आवेदन सबमिट करें
आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट होने पर आवेदन नंबर प्राप्त होगा।
6: साइट निरीक्षण
कृषि विभाग का तकनीकी कर्मचारी स्थल का निरीक्षण करता है।
7: स्वीकृति और निर्माण
स्वीकृति के बाद किसान डिग्गी का निर्माण कर सकता है।
8: भुगतान/अनुदान
निर्माण पूर्ण होने पर जांच के बाद अनुदान राशि किसान के खाते में भेज दी जाती है।
FAQs (Frequently Asked Questions)
Q1. कृषक कल्याण कोष डिग्गी योजना क्या है?
यह राजस्थान सरकार की योजना है जिसके तहत किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए 40%–70% तक सब्सिडी दी जाती है, ताकि जल संरक्षण और सिंचाई सुविधा बढ़ सके।
Q2. डिग्गी निर्माण पर कितना अनुदान मिलता है?
किसान श्रेणी के अनुसार 40% से 70% तक अनुदान मिलता है। लघु व सीमांत किसानों को अधिक सब्सिडी प्रदान की जाती है।
Q3. इस योजना के लिए कौन पात्र है?
राजस्थान का कोई भी किसान जिसके पास अपनी कृषि भूमि है और पहले डिग्गी अनुदान नहीं लिया है, वह आवेदन कर सकता है।
Q4. आवेदन कैसे करें?
कृषि विभाग राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भूमि रिकॉर्ड, आधार और बैंक विवरण अपलोड करना होता है।
Q5. डिग्गी का क्या फायदा है?
डिग्गी से किसानों को वर्षभर सिंचाई के लिए पानी मिलता है, उत्पादन बढ़ता है और सूखे की स्थिति में भी पानी उपलब्ध रहता है।
